राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है
राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना में अगर किसान अधिकृत विक्रेता से खेती से सम्बंधित यंत्र की खरीद करता है तो राज्य सरकार किसानों को अनुदान देती है जो की कुल मूल्य का 40% से ५०% तक अनुदान सरकार किसानों को दिया जाता है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
- आवेदक किसान के नाम पर खुद के नाम की खेती की भूमि होना जरुरी है
- अविभाजित परिवार की स्थति में आवेदन का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होना जरुरी है
- आवेदन का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है
- ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान लेने के लिए ट्रेक्टर की RC होना जरुरी है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना में एससी/एसटी/लघु किसान /सीमांत किसान/महिला किसान को मूल्य का 50 % अनुदान दिया जाता है
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना अन्य सभी प्रकार के किसानों को मूल्य का ४०% अनुदान दिया जाता है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल
- ट्रैक्टर की RC
- मोबाइल नंबर
- लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन आप 2 तरीका से कर सकते है
- ईमित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते है
- आप ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन सकते है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन कैसे करे