मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले पशुपालकों के लिए MP Pashudhan Bima Yojana 2022 शुरू की है| अब कोई भी व्यक्ति अपने पशु जैसे : भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि का बीमा करवा सकता है| पशु की मृत्यु के पश्चात पशुपालक को इस योजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि दी जाएगी| चलिए आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानते हैं कि मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना/भैंस बीमा योजना MP क्या है| और आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं|
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है?
अधिकांश करके हमारे देश में गरीब मध्यवर्गीय व्यक्ति पशु पालन का व्यवसाय करता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि| इन पशुओं को खरीदने के लिए काफी पैसा भी किसान का लग जाता है| और जब किसी कारण बस पशु की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है| पशुपालकों को इसी नुकसान से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Pashudhan Bima Scheme शुरू किया है| अब कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी अगर पशु पालन करता है, तो इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का पशुधन बीमा करवा सकता है|
पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश 2022 के अंतर्गत 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में रखा गया है| और आप एक इकाई के पांच जानवरों का बीमा करवा सकते हैं| जैसे : अगर आपके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, तो आप इस योजना के अंतर्गत 5 गाय, 5 भैंस, 5 भेड़ और 5 बकरी का बीमा करवा सकते हैं| गरीबी रेखा (APL) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पशु मालिकों को 50% का अनुदान दिया जाएगा| जबकि गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशु मालिकों को 70% का सब्सिडी दिया जाएगा|
इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों का एक से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैं| 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगी| जबकि 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 7.5% प्रतिशत होगी| इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को पशु की मृत्यु के बारे में 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा| जिसके उपरांत पशुपालन विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मौत की जांच की जाएगी, इसके बाद 1 महीने के भीतर जांच अधिकारी को बीमा कंपनी को बीमे की रकम के लिए दावा करना होता है| जिसके बाद बीमा कंपनी 15 दिनों के अंदर आपके बीमे की रकम आपके बैंक खाते में पहुंचा देती है|
MP Pashudhan Bima Yojana 2022 (Highlight)
आर्टिकल का नाम | मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना के लाभार्थी | मध्य प्रदेश के पशु मालिक |
उद्देश्य | पशुओं का बीमा करना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | dahd.nic.in |
पशु मालिकों को मिलने वाली बीमा प्रीमियम सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के पशुपालकों को अलग-अलग इंसुरेंस प्रीमियम सब्सिडी दी जाएगी|
- गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी : जो पशुपालक गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 50% का अनुदान दिया जाएगा|
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी : जो पशु मालिक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, उन्हें MP Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगा|
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी : जो पशु मालिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगा|
Pashudhan Bima Yojana मध्यप्रदेश के तहत बीमा की समय अवधि
MP पशुधन बीमा योजना 2022 के अंतर्गत बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 1 साल के लिए 3% होगी| जबकि 3 साल के लिए 7.5% होगी| यानी कोई भी पशु पालक अपने पशुओं का 1 से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैं|
एमपी पशुधन बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
अगर आप Pashudha Bima Yojana एमपी संबंधित और जानकारी पाना चाहते हैं या फिर MP Pashudhan Bima Yojana Online Apply करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं|
MP Pashupalan Bima Yojana के लिए पात्रता
अगर आप भी पशुधन बीमा योजना एमपी के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, तो आपके पास इस योजना की नियम शर्तों के अनुसार निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए|
- पशुपालक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए|
- पशु पालक गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी/गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए|
- पशु पालक के पास (गाय/भैंस/बैल/भेड़/बकरी) इनमें से कोई भी जानवर होना चाहिए|
मध्य प्रदेश पशु धन बीमा स्कीम के लिए दस्तावेज
MP Pashupalan Bima Yojana का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए|
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पशुओं का विवरण
एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले पशु
दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एमपी पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं| तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत केवल दुधारू पशुओं को रखा गया है| अगर पशु पालक के पास दुधारू पशु हैं, तभी वह पशुधन बीमा योजना MP का लाभ उठा सकता है| दुधारू पशु जैसे –
- गाय
- भैंस
- बकरी
- भेड़ आदि|
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का लाभ तथा विशेषताएं
- पशुधन बीमा योजना MP के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा|
- बीमा कवर होने के कारण अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशु पालक को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजे की रकम प्रदान की जाएगी|
- पशु की मृत्यु होने के उपरांत 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी द्वारा बीमे की रकम पशुपालक को प्रदान की जाएगी|
- इस योजना के अंतर्गत मांस उत्पादित करने वाले पशु अथवा दूध देने वाले पशु दोनों का ही बीमा कराया जायेगा|
- MP Pashupalan Bima Yojana 2022 के अंतर्गत 1 साल से लेकर 3 साल तक पशु मालिक पशुओं का बीमा करवा सकते हैं|
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के पशु मालिकों को 50% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगी|
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के पशु मालिकों को 70% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगी|
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के पशु मालिकों को 70% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगी|
- एमपी पशुधन बीमा स्कीम के अंतर्गत पशु की मृत्यु पर पशु मालिकों को ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया जाएगा|
- पशु की मृत्यु के उपरांत भुगतान प्रीमियम राशि वर्तमान समय के बाजार मूल्य पर निर्धारित की जाएगी|
- इस योजना के शुरू होने से अब मध्यप्रदेश का कोई भी व्यक्ति बेहिचक पशु पालन व्यवसाय शुरू कर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है|
- पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश के शुरू होने से अब मध्य प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे|
Madhya Pradesh पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय अथवा कृषि कार्य काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं| क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर ज्यादातर किसान हैं| और जो अपने आय की वृद्धि के लिए कृषि कार्य के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं| लेकिन जब आकारण किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो किसान भाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है| इसी नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Madhya Pradesh Pashupalan Bima Yojana की शुरुआत की है| अब इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशु मालिक अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है, और अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उसे पशु का बीमा राशि दी जाएगी|
MP पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन (FAQ)
1.एमपी पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
अगर आप MP Pashupalan Bima Yojana Online Apply करना चाहते हैं, तो ऑफिसियल वेबसाइट की लिंक किस आर्टिकल में आवेदन करते समय दी गई है, जहां पर जाकर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
2.मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का लाभ किन पशुपालकों को मिलेगा?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चालू की गई MP Pashupalan Bima Scheme 2022 का लाभ केवल उन्हीं पशुपालकों को मिलेगा, जो दुधारू पशु पालन करते हैं| यानी ऐसे पशु पालक जिनके पास दुधारू पशु है जैसे : गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि|
3.MP Pashupalan Bima Yojana के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पशुओं का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि जानकारी होनी चाहिए|
निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने MP Pashudhan Bima Yojana 2022 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई हैं| इस आर्टिकल को पढ़कर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| अगर आप एक पशुपालक हैं तो अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं| पशु की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी की तरफ से आपको मुआवजा राशि दी जाएगी| अगर इस आर्टिकल से सम्बन्धित आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं|