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लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें | Labour Court me Shikayat Kaise Kare

Labour Court me Shikayat Kaise Kare : जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी किसी ने किसी कंपनी में नौकरी करती है | नौकरी करते समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है या कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को परेशान करता है | तो वह कंपनी Labour Court में कंपनी मालिक के प्रति शिकायत कर सकते हैं | दोस्तों इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि Labour Court me Shikayat Kaise Kare, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि लेबर कोर्ट क्या होता है|

लेबर कोर्ट से क्या होता है?I Labour Court Kya Hota Hai.

आपने न्यूज़ चैनल, टीवी, अखबारों में अधिकांश करके सुनते आए होंगे कई ऐसी कंपनियां हैं, जिसमें कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को परेशान करता है | जैसे उन्हें सही टाइम पर पैसा ना देना या फिर कब पैसा में ज्यादा काम कराना | ऐसे में कंपनी द्वारा करखानो में काम करने वाले कर्मचारियों तथा श्रमिकों का शोषण किया जाता हैं | भारत सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) की स्थापना की है | जहां पर कोई भी कर्मचारी कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण को लेकर लेबर कोर्ट में शिक़ायत कर सकता है|

किसी मामले को लेकर Labour Court Kya Hota Hai

  • अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी है, तो यहां पर आप को यह जानना बहुत जरूरी है | कि आप कंपनी द्वारा किस प्रकार के शोषण किये जाने पर लेबर कोर्ट में शिक़ायत कर सकते हैं|
  • जब बिना किसी कारण की कंपनी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दे, तो ऐसे में आप Company Ki Khilaf Labour Court me Shikayat ker Sakte Hai
  • सही सही समय पर जब कंपनी कर्मचारी को वेतन ना दें, ऐसे में कर्मचारी चाहे तो आनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है|
  • जब कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य न मिलना मतलब जब कर्मचारियों से ज्यादा काम लिया जाए और पैसे कब दिया जाए ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ Online Labour Court me Shikayat ker Sakte Hai
  • एक निर्धारित समय से ज्यादा समय तक काम करवाने पर मतलब अगर कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन फिर भी अगर कर्मचारी से कंपनी 10 घंटा या 12 घंटे का काम लेती है | तो ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है|
  • ऐसे भी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को कई प्रकार के शोषण झेलने पड़ते हैं, उन सब की शिकायत भी कर्मचारी लेबर कोर्ट में कर सकता है|
  • अगर आप शोषण के विरुद्ध अपने अधिकार को जानना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को जरूर पढ़ें|

लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें?

  • अगर किसी कंपनी द्वारा आपका शोषण किया जाता है और आपने कंपनी के खिलाफ Labour Court me Shikayat kerne के लिए सोच लिया है | तो शिकायत करने से पहले आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को ध्यान देना है | ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े|
  • आप जिस कंपनी का शिकायत लेबर कोर्ट में करने जा रहे हैं, आपके पास उस कंपनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • आप उस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं इसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए|
  • उस कंपनी में आप की नियुक्ति होते समय आपने जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की जानकारी और उसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए|
  • जब आप उस कंपनी में नियुक्त हुए थे तो उस समय आपको कितने सैलरी पर रखा गया था, इसका भी प्रमाण आपके पास होना चाहिए|
  • इसके साथ-साथ अगर आप श्रम न्यायालय में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो आपके पास दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपके साथ गवाही दे सकें|

लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले क्या करें?

Labour Court me Shikayat Kaise Kare : अगर आप अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री के उच्च अधिकारी या मालिक के पास लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिए| लिखित शिकायत की एक कॉपी अपने पास रख ले| अगर कंपनी के उच्च अधिकारी अथवा मालिक आपके शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेते या आपकी शिकायत का समाधान नहीं करते हैं| तो ऐसी स्थिति में आप लेबर कोर्ट में शिकायत के लिए अच्छा वकील ले जाकर शिकायत कर सकते हैं| 

लेबर कोर्ट में शिक़ायत करने के बाद क्या होता हैं?

  • जब आप लेबर कोर्ट में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो ऐसे में आपको शिकायत की एक कॉपी दे दी जाती है और इसके साथ ही साथ कंपनी को एक नोटिस भेज दिया जाता है|
  • 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रबंधक को लेबर कोर्ट में उपस्थित होना होगा|
  • 45 दिनों के अंदर अंदर आपके केस की सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर 45 दिन के अंदर आपकी केस की सुनवाई नहीं होती है, तो आप के केस को अगले लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा|
  • इसके बाद अगले श्रम न्यायालय कंपनी और आपके द्वारा होने वाली समस्याओं को श्रम न्यायालय सुनेगा और उसका समाधान करेगा|
  • श्रम न्यायालय जो फैसला सुना देगा उसे कंपनी बांधने के लिए बाध्य होगी|

कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए अधिनियम

Labour Court me Shikayat Kaise Kare : भारत सरकार ने कर्मचारियों के साथ होने वाली शोषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हित के लिए अनेक अधिनियम/लेबर कोर्ट के नियम बनाए गए | जिससे भविष्य में कर्मचारियों के साथ कंपनियां किसी प्रकार का शोषण ना कर सके| कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए अधिनियम निम्नलिखित है-

  • औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • रेलवे कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटे संबंधित विनियमन : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • बोनस संदाय अधिनियम 1965 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • उपदान संदाय अधिनियम 1972 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • अंतर राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
  • भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|

भारत में लेबर कोर्ट कहां कहां पर है?

दिल्लीजबलपुर (मध्य प्रदेश)आसनसोल (पश्चिम बंगाल)
चंडीगढ़ (पंजाब)कानपुर (उत्तर प्रदेश)गुवाहाटी (असम)
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)कोलकाता (पश्चिम बंगाल)हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
मुंबई (महाराष्ट्र)अहमदाबाद (गुजरात)नागपुर (महाराष्ट्र)
धनबाद (झारखंड)चेन्नई (तमिलनाडु)जयपुर (राजस्थान)

लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर | Labour Court Helpline Number

18001800999

लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें?

1.अगर आप कंपनी द्वारा शोषित किए जाते है, तो आप कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं| इसके लिए आपको श्रम न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा|

SakshiEpaper.in

2.इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही सही भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है|

3.सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका की प्रक्रिया पूरी हो जाती है इसके बाद आप को कंप्लेन नंबर दे दिया जाता है, जिसे आप को नोट कर के रख लेना है|

4.क्योंकि कंप्लेंट नंबर से आप कभी भी अपने Labour Court Complaint Status को देख सकते हैं|

श्रम न्यायालयों की सूची एवं लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर

क्र.सं.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय
1.श्रीमती के.पी. प्रसन्नाकुमारी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, बी ‘विग’ 26, हेडोज रोड, चैन्नई-600006 फोन-044-28262090, फैक्स: 044-28252402
2.श्रीमती एम.वी. लक्ष्मी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एम-2, ब्लॉक मनोरंजन कम्पलैक्स, एम.जे. रोड, हैदराबाद-500001, फोन/फैक्स: 24657379
3.श्री केवल कृष्ण,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, तीसरी मंजिल, प्रेस एक्टेन्सन बिल्डिंग, सैक्टर-18 ए, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2728108
4.श्री डी. वल्लीभान,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 38/377 ए-2, करिथाला लेन, करस्का रोड, अरनाकुलम, कोचिन-682016 फोन/फैक्स: 0484-2312466
5.श्री बी.के. सिन्हा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बी ब्लाक, 7वी मंजिल, मल्टी स्टार्ड बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001 फोन/फैक्स: 079-25505506
6.श्री एल.सी. डे,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, महेश चन्द महाजन बिल्डिंग, एच सी रोड, जुरपुरीचंत, उजान बाजार, गुवहाटी-781101 फोन/फैक्स: 0361-2608257
7.श्री हरबंश कुमार सक्सेना
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 33, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22482482/22304881
8.श्री प्रदीप कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एच-24, परिजाता, जयदेव नगर, नागेसवर टांगी लेविस रोड, भूवने वर-751002 फोन/फैक्स: 0674-2433517
9.एस.एन. नवलगुंड,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम सदन 3 क्रास, 3 मेन(एफ टी आई कैम्पस) IIफेस, यसवंतपुर, तुमकुर रोड, बैगलोर-560022 फोन/फैक्स:080-23474404
10.राकेश कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, केन्द्रीय भवन, आठवी मंजिल, हॉल नं.1, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनउ, उत्तर प्रदेश-226012 फोन/फैक्स: 0522-2323901.
11.श्री जे.पी. चान्द,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, सिविल लाइन्स, नागपुर-420001 फोन/फैक्स: 0712-2552593
12.श्री भरत भाण्डेय,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, सीजीओ काम्पलैक्स, केन्द्रीय सदन, ब्लाक-बी, पहली मंजिल, सैक्टर-10, विद्रयादरनगर, जयपुर फोन/फैक्स:0141-2233728
13.श्री के.के. भाउसाहेब,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, दूसरी मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-24056667
14.एस.पी. मल्होत्रा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, पहली मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-22055097
15.श्री डी.एस.रे,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 20-बी, अबदुल हमीद स्टीट, ब्लाक-आई(एच), पहली मंजिल, कोलकाता-700069 फोन: 033-22482482 फैक्स: 033-22623062
16.श्री एस.पी. सिंह,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, दूसरी मंजिल, प्रेस बुक डीपो बिल्डिंग, सैक्टर-18, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2784556
17.श्री प्रमोद कुमार मिश्रा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बिल्डिंग 314, श्रीपाली, आसनसोल-713304 फोन: 0341-2282533 फैक्स: 0341-2281685
18.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 38, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22382360
19.शुबेंद्र कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम भवन, एटीआई कैम्पस, उद्रयोग भवन, कानपुर -208005 फोन/फैक्स:0512-2214642
20.श्री आर.
बी. पाटले, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, मकान नं. 1230, गोल बाजार, वाइट टावर, जबलपुर-482002 फोन/फैक्स:0761-2414965
21.श्री किशोरी राम,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2230351 फैक्स:0326-2224516
22.श्री आर.के.सरन,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2221010

Labour Court me Shikayat Kaise Kare (FAQ)

1.दिल्ली में लेबर कोर्ट कहां पर है?

Rouse Avenue Courts Complex, Near Bal Bhawan, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, ITO New Delhi 110002

2.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर बिहार

श्रम संसाधन विभाग Bihar Helpline Number : 9471866832

3.Labour Court me Shikayat करने की आफिशियल वेबसाइट कौन सी है?

लेबर कोर्ट संबंधित शिकायत करने की बेबसाइट : https://labour.gov.in/hi/labour-welfare

4.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश

फोन/फैक्स : 0522-2323901 (लखनऊ)

5.दिल्ली लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर

फोन नंबर : 011-22382360

6.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर राजस्थान

फोन/फैक्स : 0141-2233728

7.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर mp (मध्य प्रदेश)

फोन नंबर : 0326-2221010 (धनवाद)

8.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर गुजरात

फोन/फैक्स : 079-25505506 (अहमदाबाद)

9.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर लखनऊ

फोन/फैक्स : 0522-2323901

10.जयपुर में लेबर कोर्ट कहां पर है?

केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिक्रमण श्रम न्यायालय, सीजीओ कंपलेक्स, केंद्रीय सदन, ब्लॉक बी, पहली मंजिल, सेक्टर 10, विद्रयादर नगर जयपुर (राजस्थान) 

11.लेबर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें?

अगर आप Labour Court Me Online Complaint करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं| 

12.लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र

 फोन : 022-22055097

निष्कर्ष

दोस्तों इस आर्टिकल में हमने लेबर कोर्ट क्या होता है, लेबर कोर्ट पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें, लेबर कोर्ट में शिकायत करने से संबंधित जरूरी बातें, आदि के बारे में पूरा विस्तार से बताया है | तथा इसके साथ साथ यह भी बताया है, कि Labour Court me Shikayat Kaise Kare | इसलिए अगर यह आर्टिकल आप सभी को पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं

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